सोलन में पतंजलि योगपीठ से संबंधित जमीन की लीज रद करने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से बाबा रामदेव को बड़ी राहत मिली है। बाबा रामदेव की अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बुधवार को वीरभद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने वीरभद्र सरकार से जमीन की लीज रद करने का कारण पूछा है। हाईकोर्ट ने हिमाचल सरकार को जवाब देने के लिए 24 मार्च तक का समय दिया है।
गौरतलब है कि सोलन में 28 एकड़ जमीन की लीज रद करने और पतंजलि योगपीठ परिसर पर सरकारी कब्जा करने के बाद बाबा रामदेव ने हिमाचल सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।