हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस जांच में रहने वाली गंभीर खामियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पूरे प्रदेश के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश भूपेश शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जांच अधिकारियों की अज्ञानता, ढुलमुल रवैये या लापरवाही के कारण किसी भी पीड़ित को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया है कि यह अनिवार्य सर्कुलर और दिशा-निर्देश आगामी 15 अक्तूबर 2026 से पहले राज्य के सभी थानों, पुलिस अधीक्षकों और जांच प्रभारियों को जारी हो जाने चाहिए। खंडपीठ ने डीजीपी को राज्य की पूरी पुलिस प्रणाली में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है।