अब आवासीय भवनों की अधिकतम ऊंचाई 21 मीटर तक और मल्टीलेवल पार्किंग की ऊंचाई 25 मीटर तक हो सकेगी। व्यावसायिक और पर्यटन उपयोग की इमारतों की ऊंचाई सड़क की चौड़ाई के अनुसार तय की जाएगी। 5 मीटर चौड़ी सड़क पर 21 मीटर तक भवन की अनुमति होगी। पार्किंग मानक को भी क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ाया गया है। जैसे 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र वाले पर्यटन या वाणिज्यिक परिसरों में प्रति 100 वर्ग मीटर पर 3 कार पार्किंग स्थान अनिवार्य होंगे। मल्टीप्लेक्स और सिनेप्लेक्स के लिए 4000 वर्ग मीटर का न्यूनतम क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जिसमें रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट, जिम और मनोरंजन केंद्र भी शामिल किए जा सकेंगे। नए नियमों के तहत अब सभी निर्माणों के लिए स्वामित्व प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है और एनओसी, ऑक्यूपेंसी व कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है।
सिनेमा / सिनेप्लेक्स 4000 वर्ग मी. - सामने 15 मीटर, दाहिनी ओर 7.50 मीटर, बाईं ओर 7.50 मीटर, पीछे 7.50 मीटर (सेट बैक)
मल्टीप्लेक्स 4000 वर्ग मी. - सामने 15 मीटर, दाहिनी ओर 9 मीटर, बाईं ओर 9 मीटर, पीछे 9 मीटर