18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की जानी है शादी की आयु
केंद्र सरकार के कानून के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। प्रदेश सरकार ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का कानून बनाने का फैसला लिया है। हिमाचल सरकार चाहती है कि शादी की उम्र बढ़ाई जाए। जल्दी मां बनने से कई बार उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। विधानसभा से संशोधित विधेयक पारित होने के बाद इसे वापस विभाग को भेजा गया है। विभाग कानूनी राय ले रहा है। इसके बाद ही इसे राज्यपाल को भेजा जाना है।