ड्राइविंग टेस्ट, री-टेस्ट और नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रारूप जरूरी
अन्य प्रारूप में आवेदन करने पर नहीं होगा टेस्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, ड्राइविंग टेस्ट, री-टेस्ट और लाइसेंस में अतिरिक्त पृष्ठांकन से जुड़े आवेदकों को अब केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में निर्धारित फॉर्म में ही आवेदन करना होगा। अन्य प्रारूप में आवेदन या प्रपत्र जमा करने पर संबंधित टेस्ट आयोजित नहीं किया जाएगा।
हमीरपुर आरटीओ कार्यालय में हर माह लाइसेंस नवीनीकरण और ड्राइविंग टेस्ट से संबंधित 100 से अधिक आवेदन पहुंच रहे हैं। कई आवेदक मैनुअल फॉर्म भरकर जमा कर रहे थे। इसे देखते हुए आरटीओ ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आवेदकों को सारथी पोर्टल से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर उसमें आवश्यक विवरण पहले से भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरटीओ राजीव ठाकुर ने कहा कि कार्यालय के चक्कर और प्रक्रिया में होने वाली परेशानी से बचने के लिए आवेदक सीएमवीआर-1989 में निर्धारित फॉर्म ही सारथी पोर्टल से डाउनलोड कर सही जानकारी के साथ जमा करें।