हमीरपुर। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक हमीरपुर विशाल बमनोत्रा की अदालत ने मारपीट करने के दोषियों को दो साल कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। हमीरपुर निवासी दो आरोपियों मदन लाल निवासी दशमल व संजीव कुमार निवासी दशमल को भादंसं की धारा 341, 332, 353, 506 व 325 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों दोषियों को भादंसं की धारा 506 के तहत दो वर्ष की साधारण कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 10 दिन साधारण कैद की सजा सुनाई। वहीं, धारा 332 के तहत दो साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 10 दिन साधारण कैद की सजा सुनाई। धारा 353 के तहत दो वर्ष की साधारण कैद व पांच हजार जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 10 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई है। जबकि धारा 341 के तहत एक माह की साधारण कैद व पांच सौ रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन साधारण कैद की सजा सुनाई। सहायक लोक अभियोजक विशाल दीपक ने कहा कि दशमल गांव में तीन मई 2016 को करीब पौने चार बजे विभाग के पर्यवेक्षक राज कुमार ने एक मौखिक आदेश देते हुए दशमल गांव में पानी के एक टूटे पाइप को ठीक करने के निर्देश दिए। इस पर पीड़ित अनिल कुमार राम लाल के घर के पास पानी की टूटी पाइपलाइन को ठीक करने लगा तो मदन लाल व संजीव कुमार वहां आ गए और उसके साथ लातों-मुक्कों से पिटाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने पीड़ित का रास्ता भी रोका और उसे मारने की भी धमकी दी। इस पर भोरंज पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। इसे अदालत में पेश किया गया। अदालत में 12 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने सजा सुनाई है।