हमीरपुर । राजकीय टीजीटी कला संघ प्रदेश महासचिव विजय हीर ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इलाहाबाद हाइकोर्ट के चार अक्तूबर, 2022 को जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने बीएलओ नियुक्ति हेतु शिक्षकों के अलावा 12 अन्य वर्ग के कर्मचारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
आंगनबाड़ी वर्कर्स, पटवारी, अमीन, लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम स्तरीय कर्मचारी, बिजली बिल रीडर्स, डाकिया, नर्सें, हेल्थ वर्कर, मिड-डे मील वर्कर, अनुबंध शिक्षक, निगम कर एकत्रक और क्लर्क स्टाफ को यह जिम्मा दिया जा सकता है। लेकिन प्रदेश में शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी 21 जुलाई से 21 अगस्त तक लगा दी गई है।
उन्होंने कहा कि सिंगल टीचर स्कूल का शिक्षक बीएलओ नियुक्त नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों की बीएलओ नियुक्ति न्यूनतम करने के आदेश चुनाव आयोग ने दिए हैं, ताकि बच्चों की शिक्षा का नुकसान न हो। बीएलओ का कार्य मतदाता सूची संशोधन होता है और इसमें स्थानीय लोगों से परिचित व्यक्ति की ड्यूटी लगना ज़रूरी होता है, लेकिन प्रदेश के अनेकों स्थानों पर उन शिक्षकों को भी बीएलओ नियुक्त किया जाता है, जो उस इलाके के वोटर्स से परिचित तक नहीं होते।
ऐसे में अब राज्य चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करे कि शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी तभी लगाई जाए, जब शेष 12 श्रेणियों में कोई भी व्यक्ति इस कार्य हेतु उपलब्ध न हो। उन्होंने कहा कि यह मांग राज्य चुनाव आयोग को भेजी गई है।