संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। जिला मुख्यालय में अवैध निर्माण पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले हमीरपुर शहर के आसपास के कुछ क्षेत्रों में अवैध निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर टीसीपी विभाग ने 6 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इससे पूर्व भी हमीरपुर शहर में नगर परिषद की ओर से भी कई लोगों को अवैध निर्माण पर नोटिस जारी किए गए हैं। मंडलीय नगर नियोजन कार्यालय हमीरपुर के योजना अधिकारी ने गांव लाहड़ और अणु कलां के 2-2 मामलों, बृजनगर वार्ड नंबर 5 और शिवनगर वार्ड नंबर 4 के एक-एक मामले में कुल 6 लोगों को नोटिस जारी करके 15 दिन के भीतर अवैध निर्माण को हटाने तथा संबंधित जमीन पर पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मंडलीय नगर योजनाकार हमीरपुर हरजिंदर का कहना है कि किसी भी तरह के निर्माण के लिए विभाग से मंजूरी लेना जरूरी है, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग विभाग की अनुमति के बिना निर्माण कार्य कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि भवन निर्माण से पूर्व विभाग से मंजूरी जरूर लें। जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।