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मुफ्त कानूनी सहायता और लोक अदालतों का लाभ उठाएं : अनीष

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धनेटा (हमीरपुर)। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने वीरवार को राजकीय महाविद्यालय धनेटा में विधिक जागरूकता शिविर लगाया। इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनीष कुमार ने की। अनीष कुमार ने कहा कि आम लोगों को न्याय सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की हैं। मुफ्त कानूनी सहायता योजना इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। एससी-एसटी वर्ग के लोग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, अत्याचार पीड़ित, श्रमिक, कैदी और सालाना तीन लाख रुपये से कम आय वाले सभी वर्गों के लोग मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं।
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इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में जाकर पात्र लोग मुफ्त कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनीष कुमार ने कहा कि अदालत में लंबित मामलों को आपसी सहमति एवं मध्यस्थता या समय-समय पर आयोजित की जाने वाली लोक अदालतों के माध्यम से तुरंत निपटाया जा सकता है। इससे दोनों पक्षों के समय एवं धन की काफी बचत हो सकती है। उन्होंने बताया कि सभी न्यायिक परिसरों में नौ दिसंबर को भी लोक अदालतें लगाई जाएंगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने विद्यार्थियों को नालसा के मोबाइल एप, महिला हेल्पलाइन, नशे की समस्या एवं एनडीपीएस एक्ट, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम और अन्य अधिनियमों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। समाचार : सोनम शर्मा)
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