रंगस (हमीरपुर)। प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों के चयन के लिए नए मानदंडों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सचिव ग्रामीण विकास विभाग की ओर से अधिसूचना जारी हुई है। अधिसूचना के तहत ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं, अथवा ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं, 18-59 वर्ष की आयु का कोई भी व्यस्क सदस्य नहीं हैं। ऐसे परिवार जिनके मुखिया 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग हों। ऐसे परिवार जिनके सभी व्यस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन का काम किया हो। वहीं एक से अधिक असुविधा वाले परिवारों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा अन्य मानदंड भी जारी किए गए हैं।
वहीं दूसरी ओर बीपीएल सूची से हटाए जाने संबंधित भी मानदंड जारी हुए हैं। ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान हो, ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर देता हो। ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी या निजी नौकरी में हो, आदि हटाए जा सकेंगे। खंड विकास अधिकारी नादौन निशांत शर्मा ने कहा कि बीपीएल परिवारों के चयन को लेकर मानदंडों की अधिसूचना जारी कर दी है। उसकी कॉपी बाकायदा विकास खंड नादौन कार्यालय को भी प्राप्त हुई है। उसी के तहत बीपीएल परिवारों की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।