बिझड़ी (हमीरपुर)। उधार लिए पैसे वापस करने में आनाकानी करने और चेक बाउंस होने पर एक व्यक्ति को छह महीने की सजा और जुर्माना हुआ है। मामले में उपमंडल बड़सर से संबंध रखने वाले शिकायतकर्ता चंद्रशेखर पुत्र हरनाम दास का कहना है कि उसने सिकंदर सोनी निवासी भरेड़ी तहसील बड़सर को साल 2014 में 80,000 रुपये उधार दिए थे। उधार ली गई रकम को उसने चार महीने में लौटने का वायदा किया गया लेकिन बार-बार पैसे मांगने पर उन्हें पैसे नहीं लौटाए गए। अंत में आरोपी ने उन्हें चेक दिया गया लेकिन वह भी पर्याप्त राशि न होने के कारण बैंक से बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 5 नवंबर 2022 को कोर्ट ने दोषी को छह महीने की सजा सहित 1,60,000 मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए। इस निर्णय को गौरव महाजन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत में चुनौती दी गई लेकिन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की ओर से इस सजा को बरकरार रखा गया है।