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Hamirpur (Himachal) News: पुलिस हिरासत से भागने के आरोपी को छह माह का कारावास

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हमीरपुर। हमीरपुर की अदालत ने पुलिस की कस्टडी से भागने के बाद पकड़े गए आरोपी को दोषी करार देते हुए छह महीने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। छह महीने कारावास के साथ ही तीन हजार रुपये जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश शविक घई की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। विशाल शर्मा निवासी हाउस नंबर 268, वार्ड नंबर एक, कृष्णानगर हमीरपुर जिला हमीरपुर को दोषी करार दिया गया। 24 फरवरी 2023 को पुलिस आरोपी को किसी मामले में कोर्ट में पेश करने के बाद ला रही थी। कोर्ट कांप्लेक्स के पास से ही आरोपी पुलिस कर्मचारियों को चकमा देकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने इसे नादौन उपमंडल के तहत आने वाले क्षेत्र में पकड़ा था। उसके बाद मामला हमीरपुर पुलिस के माध्यम से न्यायालय में पहुंचा। अदालत ने मामले में 13 गवाहों की गवाही के उपरांत शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है। मामले की पैरवी सहायक लीक अभियोजक रितिका तेजटा ने की है।
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