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जिलेभर में आज से आठ घंटे खुलेंगी दुकानें

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हमीरपुर। प्रदेश सरकार के निर्णय के अनुसार हमीरपुर जिले में भी कुछ रियायतों के साथ कोरोना कर्फ्यू की अवधि आगामी आदेशों तक बढ़ा दी गई है। जिलाधीश देवश्वेता बनिक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और ये आदेश 14 जून सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगे। सभी दुकानें और बाजार सप्ताह में केवल पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक आठ घंटे खुले रहेंगे। किराना, हलवाई, मिठाई, बेकरी और भुजिया इत्यादि की दुकानें भी सप्ताह में पांच दिन ही खोली जा सकेंगी। शनिवार और रविवार को केवल दूध और सब्जी की दुकानें ही खोली जा सकेंगी तथा इनके खुलने का समय भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक रहेगा। मेडिकल स्टोर और दवाई की दुकानों पर ये पाबंदियां लागू नहीं होंगी।
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हेयर कटिंग की दुकानों, सैलून और ब्यूटी पार्लरों में कोरोना संबंधी सभी आवश्यक सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्तरां, ढाबों और खाने की अन्य दुकानों में खाना परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। इनसे केवल पैक खाना ले जाने की ही अनुमति होगी। 4 की संख्या तक अधिकारियों-कर्मचारियों वाले सभी कार्यालय 100 फीसदी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। जबकि, इससे अधिक संख्या वाले सरकारी-अर्द्ध सरकारी कार्यालय, संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम और स्थानीय निकायों के कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। सभी कार्यालय प्रमुख इसके लिए कर्मचारियों का रोस्टर तैयार करेंगे। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी घर से ही कार्य कर सकते हैं। रोस्टर के अनुसार घर में रहने वाले कर्मचारियों को अपना मोबाइल फोन ऑन रखना होगा।
जिलाधीश ने बताया कि मेडिकल कॉलेज, डेंटल कालेज और आयुर्वेदिक कॉलेज 23 जून से और नर्सिंग एवं फार्मेसी कालेजों को 28 जून से खोलने की अनुमति होगी। इनके अलावा अन्य सभी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा कोचिंग संस्थान आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। विवाह समारोहों और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। पर्यटन इकाइयों को पर्यटन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही खोला जा सकेगा।
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जिम, सिनेमा, खेल परिसर और मीटिंग हाल बंद रहेंगे
सभी सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पूल, खेल परिसर, मनोरंजन पार्क, सभागार और इस तरह के अन्य हाल भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थान एवं पूजा स्थल भी श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जिले के भीतर बस सेवाएं व अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू होंगी।
टैक्सी और ऑटो पंजीकृत क्षमता के साथ चल सकेंगे तथा उन्हें परिवहन विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। अंतरराज्यीय बस सेवाएं अभी बंद रहेंगी। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए अब आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन उनके लिए कोविड ई-पास अनिवार्य रहेगा।
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