हमीरपुर। जिला मुख्यालय के साथ लगते अणु में खाद्य पदार्थों की दुकान में उचित साफ सफाई न होने पर दुकानदार को 3 हजार और रंगस में पेठा के सैंपल फेल होने पर दुकानदार को 12 हजार का जुर्माना फूड एंड सेफ्टी विभाग ने ठोंका है। उक्त मामले में पेठे का सैंपल फेल होने पर दुकानदार को नोटिस जारी करने के उपरांत 12 हजार का जुर्माना ठोका गया है। इस पेठे में काले रंग के धब्बे पाए गए हैं। जो विभागीय नियमों अनुसार पेठे में नहीं होने चाहिए। अणु की दुकान में सफाई निर्देशों की अनुपालना न होने व दुकान में गंदगी होने के चलते विभाग ने 3 हजार का जुर्माना किया है। इसके अलावा गत माह विभागीय टीम द्वारा जाहू में भरे बिस्कुट के सैंपल में से दो सैंपल फेल हो गए हैं। बिस्कुट के सैंपल की रिपोर्ट आने पर एक बिस्कुट खाने योग्य नहीं पाया गया, जबकि दूसरे बिस्कुट की पैकेजिंग, ब्रांडिंग व लेवलिंग उचित नहीं पाई गई है। विभाग ने उक्त विक्रेता को नोटिस जारी कर दिया गया है व आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गौर हो कि सब स्टैंडर्ड पदार्थ खाने से लोगों को फूड प्वाइजनिंग के साथ-साथ अन्य बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। इससे पूर्व जिला में कई खाद्य पदार्थों सहित लोकल दूध, पनीर व पैकेट बंद दूध के सैंपल भी फेल हुए हैं। इस संबंध में असिस्टेंट कमिश्नर फूड एंड सेफ्टी हमीरपुर अरुण चौहान ने कहा कि अणु में दुकान में सफाई न होने के चलते दुकानदार पर जुर्माना लगाया गया है। रंगस में एक दुकान के मिठाई सैंपल फेल होने पर भी दुकानदार को जुर्माना लगाया गया है। जाहू से भरे गए बिस्कुट के सैंपल में से दो सैंपल फेल हो गए हैं।