हमीरपुर। जिलेभर के बाजारों में दुकानदारों को अब अपनी दुकानों में वस्तुओं को उनकी प्रकृति के आधार पर स्टोर करना होगा। जिन वस्तुओं पर निर्माता कंपनी की ओर से स्टोर कूल एंड ड्राई प्लेस लिखा होगा, उसे दुकानदार को सूखी और ठंडी जगह ही रखना होगा। यदि कोर्ई दुकानदार नियमों के खिलाफ दुकान के बाहर धूप और गीली जगह सामान को सजाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवार्ई होगी।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को स्थानीय बाजार हमीरपुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला सहायक आयुक्त अनिल शर्मा, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी मधुबाला ने बस अड्डा हमीरपुर में स्थित कैंटीन में खाद्य पदार्थों की जांच की और दुकानदारों को साफ-सफाई रखने और कुरकुरे चिप्स के पैकेटों व अन्य खाद्य पदार्थों को सही जगह रखने के निर्देश दिए। मीट बाजार में दुकानदारों को ग्राहकों के सामने काउंटर पर मांस न काटने और मांस काटने के लिए पर्दा लगाने के निर्देश दिए ताकि ग्राहक को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वर्तमान में जिलाभर के बाजारों में दुकानदारों ने कुरकुरे, चिप्स और अन्य खाद्य पदार्थों को दुकानों के बाहर सजाया हुआ है। ऐसे में पैकेट बंद खाद्य वस्तुओं पर सूखी और ठंडी जगह रखने के निर्देश होने के बाद भी दुकानदार उन्हें बाहर ही सजाते हैं। ग्राहक जागरूक न होने के कारण खाद्य पदार्थों को स्वयं और छोटे बच्चों को उन खाद्य पदार्थों को खिला रहे हैं। उपभोक्ताओं एवं दुकानदारों को जागरूक करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिलाभर में अभियान शुरू किया है। जिला सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने कहा कि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों जिन पर स्टोर कूल एंड ड्राई प्लेस लिखा है उन्हें वैसी की जगह पर रखने के निर्देश दिए हैं।