क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने परिवहन निगम समेत सभी प्राइवेट बस के मालिकों और प्राइवेट कार मालिकों को वाहनों पर लगाए स्टीकर, काले शीशे और सभी तरह के पर्दे हटाने के फरमान जारी किए हैं। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. विक्रम महाजन ने आदेश जारी कर कहा कि बसों के आगे और पीछे शीशों की दृश्यता 70 प्रतिशत एवं साइड वाले शीशों की दृृश्यता 50 प्रतिशत से कम होना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है।
उन्होंने कहा है कि बसों में किसी भी प्रकार के पर्दे नहीं लगे होने चाहिए। साथ ही, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने निजी बस मालिकों के साथ-साथ क्षेत्रीय प्रबंधक एचआरटीसी को सूचित किया है कि आम जनता से शिकायतें मिल रही हैं कि हमीरपुर बस स्टैंड से चलने वाली बसें पांच किलोमीटर की परिधि के तहत आने वाले स्थानों अणु, दोसड़का, हमीरपुर, हमीरपुर क्षेत्रीय अस्पताल चौक, पक्क भरो की सवारियों को नहीं बिठा रहे हैं।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि लोकल सवारियों को बसों में बैठाएं वरना उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।