हमीरपुर। पिता-पुत्र से मारपीट के आरोपी दो लोगों को हमीरपुर अदालत ने दोषी करार दिया है। दोषियों को एक साल कठोर कारावास और तीन-तीन हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने तीन विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। न्यायाधीश अनुलेखा तनवर की अदालत ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। अनिल कुमार निवासी गांव सरोल, डाकघर करोट, तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर तथा सानू निवासी गांव व डाकघर चबूतरा तहसील सुजानपुर जिला हमीरपुर को दोषी करार दिया गया है। 28 जून 2019 को रात 10:30 बजे बड़बदार मोड़ पर आरोपियों ने एक वाहन को रोककर दो लोगों की पिटाई कर दी। पिता तथा पुत्र की लकड़ी के डंडों से पिटाई की गई। इसमें पिता को काफी चोटें आई थीं। मामला सुजानपुर पुलिस थाना तक पहुंचा। पुलिस ने छानबीन के बाद अदालत में चालान पेश किया। मामले में 12 गवाहों के गवाही के उपरांत सजा सुनाई गई है। मामले की पैरवी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज दीवान ने की है। उन्होंने बताया कि तीन अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों को एक साल कठोर कारावास की सजा काटनी होगी तथा तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना राशि अदा करनी होगी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक महीने का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।