हमीरपुर। प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ किसान खरीफ सीजन में भी उठा सकते हैं। जिला हमीरपुर में इस योजना के तहत मक्की और धान की फसल का बीमा किया जा रहा है।
कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है। पहले यह तिथि 31 जुलाई निर्धारित थी। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है।
उन्होंने कहा कि मक्की की फसल के लिए जिला हमीरपुर की सभी तहसीलें और उपतहसीलें अधिसूचित की गई हैं, जबकि धान की फसल के बीमे के लिए हमीरपुर, नादौन और भोरंज तहसीलें अधिसूचित हैं।
डॉ. डीडी शर्मा ने बताया कि अधिसूचित क्षेत्रों में मक्की और धान की खेती करने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और भूमि संबंधी दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी, नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि जिला हमीरपुर में खरीफ मौसम के लिए क्षेमा जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है। मक्की और धान की फसल के बीमे के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर यानी 48 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जबकि बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगी।