हमीरपुर। नगर परिषद नादौन ने नियमों को दरकिनार कर निर्माण करने के मामले में पांच लोगों को नोटिस जारी किए हैं। संबंधित लोगों को 14 दिन के भीतर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
निर्धारित समय में जवाब न देने पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) एक्ट के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के अनुसार नगर क्षेत्र में किसी भी भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, अतिरिक्त मंजिल या अन्य निर्माण कार्य से पहले संबंधित विभाग से नक्शा स्वीकृत करवाना और टीसीपी एक्ट की सभी औपचारिकताएं पूरी करना अनिवार्य है।
इसके बावजूद कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। कार्यकारी अधिकारी रमन कुमार ने बताया कि एक्ट की अवहेलना करने पर जुर्माने का प्रावधान है। आदेशों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने पर भवन को गिराने तक की कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि संबंधित लोगों का पक्ष सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।