शिमला। राजधानी में हत्या के मामले में सत्र न्यायालय ने आरोपी को सशर्त जमानत दे दी है। आरोपी विनय सिंह ने जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सिहाग ने उसे जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हत्या का यह मामला 1 अप्रैल 2024 को बालूगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 302, 201, 202, 120बी, 452, 147, 148, 149, 323, 325, 342 और 506 आईपीसी और धारा 3(2)(वी) एससी एंड एसटी के तहत मामला पंजीकृत किया था। इसके बाद से आरोपी न्यायिक हिरासत पर कैथू जेल में बंद है। अदालत ने सोमवार को उसे न्यायालय की संतुष्टि के लिए 1 लाख की राशि के निजी मुचलके और समान राशि के जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं। संवाद