हमीरपुर। मुख्य बाजार हमीरपुर के निजी मेडिकल स्टोर में दवाई का सैंपल फेल होने पर एडीएम कोर्ट ने स्टोर संचालक को 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने रैंडम सैंपलिंग के आधार पर दवाइयों की जांच के लिए बीते वर्ष सैंपल भरा था। लैब में जांच के दौरान विभागीय मानकों पर दवाई मिस ब्रांडेड निकली।
ऐसे में विभाग की ओर से दुकानदार के खिलाफ एडीएम कोर्ट में केस किया गया। शनिवार को एडीएम कोर्ट में स्टोर संचालक को 25000 रुपए जुर्माना लगाया है। फेल सैंपल में कैल्सीमैक्स डी नामक दवाई है। जिसका उपयोग मुख्यत: हड्डियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है।
सैंपल फेल होने के बाद विभाग की ओर से दवाइयों को सील करवा दिया गया था। इससे पूर्व बीते वर्ष ही जिला में निजी मेडिकल स्टोर में ताकत बढ़ाने वाली दवाई का सैंपल फेल हुआ था।
ऐसे में संचालकों पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने सैंपल लेने की पूरी प्रक्रिया शुरू की थी। इसी के आधार पर अब संचालक विभाग की ओर से जुर्माना लगाया गया है।