भोरंज (हमीरपुर)। नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर ने बुधवार को भोरंज में जागरूकता कार्यक्रम करवाया। नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंदर सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 के तहत अधिसूचित योजना क्षेत्रों और विशेष क्षेत्रों में किसी भी निर्माण के लिए टीसीपी विभाग की अनुमति अनिवार्य है।
अब इन क्षेत्रों से बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गमीटर से अधिक के एरिया वाले प्लॉट पर निर्माण के लिए भी टीसीपी विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। उन्होंने कहा कि भोरंज में अभी टीसीपी एक्ट के प्रावधान लागू नहीं हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 1000 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट पर निर्माण करना चाहता है, तो उसे भी टीसीपी एक्ट के तहत विभाग की अनुमति लेनी होगी।
कार्यक्रम में क्षेत्र के पंचायत जनप्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों और अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्होंने सभी पंचायत सचिवों और जनप्रतिनिधियों से इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की। कोई बड़ा निर्माण करने से पहले टीसीपी एक्ट के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखें।
उन्होंने खड्डों और नालों के नजदीक भवन निर्माण न करने की अपील भी की। अगर वे ऐसे क्षेत्रों में भवन निर्माण करना चाहते हैं तो खड्ड से कम से कम सात मीटर और नाले से कम से कम पांच मीटर दूरी अवश्य रखें। इस अवसर पर तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा, बीडीओ कुलवंत सिंह, सहायक टाउन प्लानर मनीषा रांगड़ा, जेई कमल कुमार और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।