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जिले में सभी जिम, मनोरंजन केंद्र और शिशु गृह केंद्र भी रहेंगे बंद

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हमीरपुर। कोरोना वायरस के प्रति बचाव और सभी एहतियाती उपायों को लेकर अब जिला हमीरपुर के सभी जिम, मनोरंजन केंद्र और शिशु गृह भी बंद करने के आदेश जारी हुए हैं। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले सभी होटल, होम स्टे यूनिट तथा पर्यटन विभाग के अन्य सभी होटलों में भी उचित स्वच्छता बनाए रखने तथा सैनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके लिए उप निदेशक जिला पर्यटन विकास कार्यालय कांगड़ा की ओर से कोरोना वायरस के प्रति बचाव और एहतियाती उपायों को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
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जिला हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले सभी होटल, होम स्टे यूनिट तथा पर्यटन विभाग के अन्य सभी होटलों में उचित सफाई एवं स्वच्छता तथा सैनिटाइजरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार विदेशों से आने वाले सभी पर्यटकों को उनके संबंध में स्वयं घोषित प्रारूप पर हर तरह से संपूर्ण विवरण की जानकारी देनी होगी। जिसके लिए प्रारूप सभी होटलों, होम स्टे यूनिटों में पहले ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस संबंध में ऐसे लोगों के पूर्ण विवरण की जानकारी से संबंधित सूचना चिकित्सा अधिकारियों तथा जिला प्रबंधन को देनी होगी। पर्यटन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत जिला हमीरपुर के सभी यूनिट मालिक उपरोक्त आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित बनाएंगे। उपरोक्त जारी हिदायतों का उल्लंघन करने वाले यूनिट मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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