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संगरोध नियमों में आंशिक संशोधन

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हमीरपुर। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने संगरोध नियमों में आंशिक संशोधन संबंधी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से औद्योगिक मजदूर, उद्योगपति/फैक्टरी मालिक, व्यापारी, कच्चा माल प्रदायक (सप्लायर), सेवा प्रदाता एवं निरीक्षण प्राधिकरणों के आने पर उनको गृह-संगरोध के दायरे से छूट रहेगी। जो व्यक्ति प्रमाणिक तौर पर व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, परियोजना, सेवा क्षेत्र, कमीशन एजेंट और आढ़ती इत्यादि गतिविधियों के लिए मान्य दस्तावेजों एवं मान्य परमिट/ई-पास के साथ और कोविड-19 के उच्च मामलों वाले शहरों एवं अन्य कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के किसी भी भाग से राज्य में प्रवेश करता है तो उसे भी संगरोध से छूट रहेगी।
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किसी ऐसे गैर सरकारी संगठन अथवा अन्य चैरिटेबल संस्था के प्रबंधक, प्रभारी जिनकी राज्य में शाखाएं हों और वे किसी अधिकारिक बैठक इत्यादि के उद्देश्य से अल्प अवधि के लिए जो कि 48 घंटों से अधिक न हो, हिमाचल में आना चाहते हैं तो उन्हें भी संगरोध से छूट रहेगी। हालांकि इस अवधि में वे आम लोगों से नहीं मिल-जुल सकेंगे। निश्चित दूरी के नियमों की अनुपालना करेंगे। इन सभी श्रेणियों में आने वाले लोगों को आरोग्य सेतु एप का उपयोग अनिवार्य होगा।
राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों को सीधे बागवानों, कृषकों, ठेकेदारों, परियोजना प्रस्तावकों के कार्य स्थलों पर भेजा जाएगा। श्रमिक वहां तुरंत प्रभाव से कार्य प्रारंभ करेंगे और इस दौरान उन्हें निश्चित दूरी/पृथकवास का पालन करना होगा। संगरोध में रखे व्यक्ति के समान लक्षणों इत्यादि के लिए इनकी निरंतर निगरानी भी करनी होगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार कोविड-19 प्रभावित उच्च मामलों वाले शहरों से आने वाले सभी लोगों को संस्थागत संगरोध में रहना होगा। केवल मानवीय संकट, गर्भावस्था, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, 65 वर्ष की आयु से अधिक सह-रूग्णता वाले व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के माता-पिता को संस्थागत संगरोध के स्थान पर गृह-संगरोध में रहने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि इस बारे में संबंधित उपमंडलाधिकारी गृह-संगरोध की समुचित व्यवस्था के बारे में संबंधित ग्राम पंचायतों से प्रमाण पत्र लेंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।
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