नादौन (हमीरपुर)। देश भर में लागू तीन नए आपराधिक कानून की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए नादौन थाना में मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता थाना प्रभारी बाबू राम शर्मा ने की। बाबू राम शर्मा ने कहा कि पीड़ित को समय पर न्याय मिल सके, इसके लिए यह नए कानून लागू किए गए हैं। नए कानून से न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। पहले ब्रिटिश काल से भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम चलते आ रहे थे। नए कानून से आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी। इसमें जीरो एफआईआर, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाना तथा एसएमएस सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम शामिल किए गए हैं। सभी जघन्य अपराधों में वारदात स्थल की वीडियोग्राफी की जाएगी। नए कानून के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा होने के 45 दिन के भीतर आएगा और पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। इसके साथ ही बिना शिकायतकर्ता की अनुमति के कोई भी केस वापस नहीं होगा। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस अवसर पर पुलिस तथा गृह रक्षक जवानों सहित पुलिस की सामुदायिक समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे।