उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बंद नहीं हुई वसूली
पूर्व सैनिक विभाग के ही कर्मचारी लगे हैं कार्य में
संवाद न्यूज एजेंसी
नादौन (हमीरपुर)। पूर्व सैनिक कल्याण कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र अवस्थी ने आरोप लगाया है कि बरमाणा में उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रति ट्रक प्रति चक्कर 70 रुपये वसूले जा रहे हैं। जबकि, आदेशानुसार अब इस तरह की वसूली नहीं की जा सकती है। न्यायालय ने तो यह टिप्पणी भी की थी कि इस तरह का गुंडा टैक्स कोई भी नहीं वसूल सकता है। न्यायालय में प्रशासन को आदेश दिया था कि ऐसी संस्थाएं जो पंजीकृत नहीं है उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाए। इसके बावजूद बरमाणा में पूर्व सैनिक निगम के शिविर कार्यालय की नजरों के सामने यह वसूली की जा रही है। पूर्व सैनिक विभाग के ही कर्मचारी इस कार्य में लगे हैं और वेतन के नाम पर यह सब पैसा वसूला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पैसे को मनमर्जी से आगे बांटा जा रहा है। अवस्थी ने कहा कि इससे पूर्व भी यहां करीब 10 लाख रुपये का गबन हुआ है। प्रारंभिक तौर पर यह राशि 5,26,0000 रुपये आंकी गई थी। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बरमाणा थाने में मामला दर्ज करवाया है। अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अवस्थी ने उपायुक्त बिलासपुर तथा पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाए।