जेएमआईसी कोर्ट-4 की न्यायधीश दीपाली गंभीर ने लापरवाही से बस चलाने के दोषी एचआरटीसी चालक को छह माह की कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को आइपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत सजा सुनाई गई है।
अतिरिक्त जिला न्यायवादी अंशुल रतन ने बताया कि सुनीता देवी पत्नी कुलदीप सिंह निवासी ग्वारड़ू जिला हमीरपुर ने 30 दिसंबर 2010 को पुलिस थाना सदर में शिकायत दर्ज करवाई कि वह एचआरटीसी की बस में सवार होकर हमीरपुर आ रही थी।
सुबह करीब साढ़े 10 बजे एचआरटीसी की बस भुराण के पास पहुंची तो बस चालक ने एक अन्य वाहन से ओवरटेक करते समय विपरीत दिशा से आ रहे टैंपो को टक्कर मार दी। हादसे में कई सवारियों को चोटें आईं।
हादसा बस चालक जीत सिंह निवासी छोड़च मनसूई जिला हमीरपुर की लापरवाही से हुआ। इसके चलते सुनीता देवी ने जीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
मामला न्यायालय पहुंचा तो न्यायाधीश दीपाली गंभीर ने बस चालक को दोषी करार देते हुए तीन माह की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 388 के तहत तीन माह का कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत छह माह की कैद और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 35 दिन का अतिरिक्त कारावास होगा। मामले की छानबीन हैड कांस्टेबल विद्यासागर ने की जबकि पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी अंशुल रतन ने की।