हमीरपुर। जिला के हमीरपुर, बड़सर और भोरंज उपमंडल में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद पांच पंचायतों के सात गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील भी समाप्त कर दी गई है। आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत धबड़ियाणां के गांव गनोह ब्राह्मणा (वार्ड नंबर-01) में कोविड-19 संक्रमित एक मामला, ग्राम पंचायत कठियाणा के गांव गोड़ी (वार्ड नंबर- 02) में एक मामला, भोरंज उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत लगमनवीं के गांव मनवीं में तीन मामले, हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत जंधरू के सुखाणी वार्ड नंबर-4 में दो और दरबयाड़ के द्रोबड़ी गांव के वार्ड नंबर-4 में एक मामला सामने आने की पुष्टि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से की गई थी।
ऐसे में संक्रमण को नियंत्रित करने एवं इसे फैलने से रोकने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत ग्राम पंचायत धबड़ियाणां के गांव गनोह ब्राह्मणा (वार्ड नंबर-1), ग्राम पंचायत कठियाणा के गांव गोड़ी, वार्ड नंबर 2 (श्री राधा-कृष्ण मंदिर गेट से गांव गोड़ी को जाने वाली संपर्क सड़क के बाईं ओर सहकारी सभा, गोड़ी के गेट तक का क्षेत्र और गांव गोड़ी की बूल्ही चौकी तक), भोरंज उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत लगमनवीं के गांव लग वार्ड नंबर 3, लग गांव के ही वार्ड नंबर 4 (राजकीय माध्यमिक पाठशाला के नजदीक जाट तथा हरिजन बस्ती को छोड़कर), गांव मनवीं के वार्ड नंबर 5, हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत दरवयाड़ के वार्ड नंबर 4 द्रोबड़ी (पंजोट-धरयाड़ा सड़क के बाईं ओर तथा विहाल नाला के दाहिनी ओर, देसराज पुत्र ज्ञान चंद के घर से भूमि देवी के घर तक) और ग्राम पंचायत जंदरू के वार्ड नंबर 4 (जुगू व लांबर गांव) कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। आदेश के अनुसार इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाइयां, रसोई गैस सिलिंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घरद्वार पर ही की जाएगी। इस क्षेत्र में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।