जागरूकता कार्यक्रम में कोटपा एक्ट की भी जानकारी दी
संवाद न्यूज एजेंसी
धनेटा (हमीरपुर)। विद्यार्थियों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद निषेध कानून (कोटपा एक्ट) के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए शनिवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धनेटा में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह, किरण वाला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिवाली चौधरी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित है । नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना कानूनन अपराध है। प्रधानाचार्य राज कुमार सिंह ने भी छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को नशे और तंबाकू से दूर रहकर स्वस्थ और जागरूक समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।