हमीरपुर। जिला सत्र न्यायाधीश हमीरपुर विकास भारद्वाज ने चरस के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे चार साल का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। दोषी की पहचान मुनीष कुमार गांव भिड़ा, तहसील व जिला हमीरपुर के रूप में हुई है।
पुलिस थाना हमीरपुर के तहत 30 जनवरी 2019 को एनडीपीएस एक्ट के तहत इस मामले में केस दर्ज हुआ था। हमीरपुर पुलिस ने मुनीष कुमार को 509 ग्राम चरस के साथ राजकीय उच्च पाठशाला गुलेला के समीप गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले की छानबीन के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में न्यायालय में 13 गवाह पेश हुए। जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने इस मामले में न्यायालय में पैरवी की।