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Hamirpur (Himachal) News: आधे अधूरे पहचान पत्र के बिना सामान बेच रहे प्रवासी को डाला जुर्माना

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गलोड़ (हमीरपुर)। ग्राम पंचायत सरेड़ी में वीरवार को पश्चिम बंगाल के प्रवासी व्यक्ति के खिलाफ पंचायत ने नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई की है। यह प्रवासी यहां फेरी लगाकर सामान बेच रहा है। फेरी वाले को लोगों ने वीरवार को गांव में आधे अधूरे पहचान पत्र व बिना बिल के प्लास्टिक का सामान बेचते हुए पकड़ा। ग्रामीणों ने जब प्रवासी के पहचान पत्रों की जांच की तो इसके पास सदर थाना का बिना मुहर लगा पहचान पत्र मिला।
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इस पहचान पत्र की वैधता 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक हाथ से लिखी हुई थी। जबकि अभी तक अक्तूबर चल रहा है। ग्रामीणों ने पंचायत प्रधान राजेश कुमार शर्मा को इसकी सूचना दी। तभी इस प्रवासी फेरी वाले व्यक्ति ने तुरंत कहीं फोन किया और कुछ ही मिनट बाद नादौन थाना के दफ्तर से किसी केसरी लाल नाम के पुलिस कर्मचारी जो थाना का मुंशी बता रहा था, से बात करवा दी। उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के मालिक को मैं भलीभांति जानता हूं। मगर पंचायत प्रधान ने किसी की भी नहीं सुनी व सीधा इस फेरी वाले का सामान जब्त कर लिया। उन्होंने फेरी वाले को 2000 रुपये का जुर्माना लगाकर सामान वापस किया। गत दिवस उपायुक्त हमीरपुर और पुलिस अधीक्षक हमीरपुर ने भी आदेश जारी कर प्रवासियों के पंजीकरण के आदेश दिए थे लेकिन इन आदेशों की अभी तक भी अवहेलना हो रही है।
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