हमीरपुर में कामगारों को कानून और अधिकारों की जानकारी देते पदाधिकारी। -स्रोत: आयोजक
हमीरपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने सोमवार को हमीरपुर के बाईपास पर अंतरराज्यीय बस अड्डे के निर्माण में जुटे श्रमिकों के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। यह शिविर श्रम कल्याण अधिकारी कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने की।
उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और विशेष कानूनों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नालसा की कई योजनाओं के तहत जरूरतमंदों को न्याय सुलभ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुफ्त कानूनी सहायता योजना के तहत एससी-एसटी वर्ग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, आपदा पीड़ित, श्रमिक, किन्नर, कैदी और वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम वाले सभी वर्ग के लोग लाभ लेने के पात्र हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल है और नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 या न्यायालय परिसर में फ्रंट ऑफिस से संपर्क कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए अगली राष्ट्रीय लोक अदालत आठ मार्च को आयोजित होगी। इस दौरान होमगार्ड्स के कंपनी कमांडर अशोक रांगड़ा और अग्निशमन अधिकारी अशोक शर्मा ने आपदा के दौरान बचाव कार्यों की जानकारी दी। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (1077) और राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष (1070) के टोल-फ्री नंबरों की जानकारी भी दी गई।
इस मौके पर अधिवक्ता सुनीता कुमारी, श्रम कल्याण अधिकारी रश्मि ठाकुर, जिला कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार, और अन्य अधिकारियों ने श्रमिकों को उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की।