नादौन (हमीरपुर)। नगर पंचायत नादौन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आगामी 31 मार्च तक गृहकर जमा करवाने पर 10 फीसदी छूट दी गई है। वहीं, 31 मार्च के बाद गृहकर जमा करवाने पर 10 फीसदी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। समय में गृहकर न चुकाने वाले उपभोक्ताओं को 31 मार्च के बाद 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क भी जमा करवाना पड़ेगा।
नगर पंचायत नादौन के सचिव हर्षित शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं को गृहकर चुकाने के लिए 10 फीसदी छूट दी गई है। 31 मार्च के बाद गृहकर न चुकाने पर 10 फीसदी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि कुछ समय पूर्व ही शहर के भवन परिसरों का एक सर्वेक्षण करवाया गया है, जिसमें पता चला है कि नगर पंचायत के अंतर्गत 1973 भवन है। परंतु इससे पूर्व मात्र 900 लोग ही गृहकर देते थे। लेकिन अब पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है और अब 1973 उपभोक्ताओं को गृहकर देना होगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दुकान या घर में हाउस टैक्स का ब्यौरा भेज दिया गया है।