हमीरपुर। व्यावसायिक वाहनों के लिए स्पीड गवर्नर अनिवार्य किए गए हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अंकुश शर्मा ने बताया कि हमीरपुर कार्यालय के अंतर्गत 30 सितंबर को प्रस्तावित वाहनों की पासिंग के दौरान केवल उन्हीं वाहनों की पासिंग की जाएगी, जिनमें स्पीड गवर्नर लगे होंगे।
संबंधित वाहन मालिक 30 सितंबर को स्पीड गवर्नर लगाकर ही अपने वाहनों की पासिंग के लिए आएं अन्यथा उनके वाहनों की पासिंग नहीं की जाएगी।