हमीरपुर। प्रतापनगर में 26 अप्रैल को चिट्टा बरामदगी मामले में तस्करी के आरोप में पकड़े गए मुख्य आरोपी फिरोजपुर निवासी बलजिंद्र के भाई जितेंद्र की सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है।
जितेंद्र दो माह से अधिक समय से भूमिगत है। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अब उसे दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं। उसके खाते में 25 लाख से अधिक का लेन-देन पाया गया है।
26 अप्रैल को प्रतापनगर निवासी अभिनव से उसके घर में 25 ग्राम चिट्टा और नशीली दवाएं बरामद की गई थीं। इसके बाद आरोपी बलजिंद्र, गुरप्रीत और हमीरपुर निवासी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बलजिंद्र का भाई आरोपी जितेन्द्र कुमार निवासी गांव मौखनखांवाला नजदीक एसडीएस कॉलेज तहसील और जिला फिरोजपुर (पंजाब) इस मामले में फरार चल रहा था।
बलजिंद्र की फॉरच्यूनर सहित तीन गाड़ियां पुलिस ने कब्जे में ली हैं। इन गाड़ियों का चिट्टा तस्करी में प्रयोग हुआ है। हमीरपुर सहित अन्य क्षेत्रों में चिट्टा तस्करी के लेनदेन का पैसा बलजिंद्र, जितेंद्र के खातों में प्रारंभिक जांच में पाया गया है। बलजिंद्र न्यायिक हिरासत में है। उसके भाई जितेंद्र की पहले उच्च न्यायालय शिमला में जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। इसके उपरांत अब आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। दो सप्ताह के भीतर जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।
पुलिस को दें सूचना, पहचान रहेगी गुप्त : भगत सिंह
पुलिस अधीक्षक हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी एवं अन्वेषण में सम्मिलित कराने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। आमजन से भी अपील है कि यदि उक्त आरोपी के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हो तो निकटतम पुलिस थाना, पुलिस थाना हमीरपुर 01972-224306 या 7876916805, कंट्रोल रुम जिला हमीरपुर 01972-224339 या 7876916814 अथवा टोल फ्री नंबर 112 पर तुरंत सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा।