संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। नगर निगम हमीरपुर क्षेत्र में भवन निर्माण के नक्शे तैयार करने और उनकी स्वीकृति की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी नहीं चलेगी। निजी प्रोफेशनल्स को भवन योजनाएं तैयार करते समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, पंजीकरण और अधिकृत कार्यक्षेत्र के दायरे में काम करना होगा।
जमीन के क्षेत्रफल, भवन की ऊंचाई, पार्किंग और अन्य विकास मानकों की जांच के बाद ही आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम हमीरपुर में शनिवार को आयुक्त राकेश शर्मा की अध्यक्षता में निजी प्रोफेशनल्स के साथ बैठक हुई।
इसमें भवन निर्माण के नक्शों, भू-उपयोग और नियोजन कार्यों में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी कार्य हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, 1977 और लागू विकास योजना व नियमों के अनुरूप होने चाहिए।
जहां लागू हो, अधिनियम के परिशिष्ट-एक में निर्धारित पात्रता और अन्य शर्तों का भी पालन करना होगा। निजी प्रोफेशनल्स को निर्देश दिए गए कि नक्शे तैयार करते समय संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम भूखंड क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्र और अन्य मानकों की जांच करें।
निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रफल वाले मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना आगे की प्रक्रिया नहीं की जाए। इसके अलावा भवन की ऊंचाई, सेटबैक, कवर्ड एरिया, फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर), पार्किंग और पहुंच मार्ग से जुड़े मानकों का पालन भी अनिवार्य होगा।