हमीरपुर। जिला सत्र न्यायालय हमीरपुर ने नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी शिक्षक के खिलाफ भोरंज पुलिस थाना में 10 जुलाई 2022 को भादंसं की धारा 354 ए, 506 और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा कर रहे हैं।
विशेष न्यायाधीश विकास भारद्वाज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी शिक्षक को जमानत देने से इंकार कर दिया। भोरंज उपमंडल में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने परिजनों को माध्यम से पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। छात्रा का आरोप है कि स्कूल शिक्षक ने उससेे छेड़खानी का प्रयास किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जो अभी तक हिरासत में चल रहा है।