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Hamirpur (Himachal) News: 57 लाख रुपये की चोरी के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Tue, 14 Jul 2026 10:32 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
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हमीरपुर। थाना भोरंज के तहत जाहू पंचायत के वार्ड नंबर नौ में व्यापारी जगदीश चड्ढा के घर हुई 57 लाख रुपये की चोरी के मामले में पकड़े आरोपी रोहित की जमानत याचिका को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सूर्या प्रकाश की अदालत ने खारिज कर दिया है।
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अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस स्तर पर आरोपी को रिहा करने से जांच प्रभावित हो सकती है और वह रफूचक्कर हुए आरोपियों के साथ मिलकर साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है।
पंजाब के रूपनगर (घनोली) निवासी आरोपी रोहित कुमार को भोरंज पुलिस ने 2 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी से 11.55 ग्राम वजन की एक कटी हुई सोने की चूड़ी बरामद हुई थी, जिसकी पहचान शिकायतकर्ता ने अपने चोरी हुए आभूषण के रूप में की है।
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इसके अलावा 6 जुलाई को पुलिस ने आरोपी के घर से 13.824 ग्राम पिघला हुआ सोना भी बरामद किया था। आरोपी रोहित कुमार ने पूछताछ में मुख्य आरोपी अभिषेक और अन्य भागे आरोपियों से किसी भी तरह की जान-पहचान होने से साफ इन्कार किया था।
जब पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) खंगाली, तो पाया कि रोहित कुमार लगातार मुख्य आरोपी अभिषेक और अन्य आरोपियों के साथ फोन के जरिये संपर्क में था। इन तथ्यों के मद्देनजर अदालत ने जमानत याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।
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