हमीरपुर। नगर निगम के तहत अब व्यापारी बिना ट्रेड लाइसेंस के अपना व्यापार नहीं कर सकेंगे। व्यापारियों को नगर निगम हमीरपुर के तहत किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अगर कोई व्यापारी बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे दस हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
इसके अलावा रेहड़ी-फड़ी से लेकर अन्य दुकानों के लिए ट्रेड लाइसेंस के लिए 300 से 500 रुपये चुकाने होंगे। नगर निगम हमीरपुर के तहत करीब 3000 छोटे-बड़े दुकानदार हैं, जो रेहड़ी एवं दुकान के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है। ऐसे व्यापारियों को अब ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा।
ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए वार्षिक फीस का भुगतान करना होगा। बता दें कि नगर निगम के तहत व्यापारियों को पंजीकरण करवाना पड़ता है। इसमें उन्हें पूरा विवरण दिया होता है कि उन्होंने किस वस्तु का व्यापार करना है तथा जहां उन्होंने व्यापार करना है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी।
नगर निगम हमीरपुर के तहत 15 वार्ड हैं, जिनमें मुख्य बाजार के अलावा ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी भी व्यापारी ने पंजीकरण नहीं करवाया है, जबकि नगर निगम से पूर्व भी यह व्यवस्था लागू थी, लेकिन उस समय भी किसी ने इसे लागू करवाने के लिए अधिक गंभीरता नहीं दिखाई।
अब नगर निगम ने इसे कठोरता के साथ लागू करने का फैसला लिया है। अधिकारियों की मानें तो सभी व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करना अनिवार्य है। यदि कोई इसे अप्लाई नहीं करता है, तो उसके खिलाफ दस हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। नगर निगम शीघ्र ही ट्रेड लाइसेंस का निरीक्षण करने के लिए भी अभियान शुरू करेगा।
कोट :
नगर निगम हमीरपुर के तहत व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है, जिन्होंने अपने ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाए हैं, वह अपना लाइसेंस शीघ्र बनवा लें। जिन व्यापारियों के पास लाइसेंस नहीं होगा, उनके खिलाफ दस हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
-राम प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर