नादौन (हमीरपुर)। बीड़ी सिगरेट विक्रेता दुकानदारों को प्रशासन ने दुकानों में वैधानिक चेतावनी बोर्ड लगाने के आदेश दिए हैं। एसडीएम नादौन विनय सिंह ने कहा है कि तंबाकू निषेध अधिनियम का उल्लंघन करने वालों से प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा है कि सिगरेट, बीड़ी आदि उत्पाद बेचने वाले दुकानदार अपनी दुकानों के आगे लिखित बोर्ड लगाएं, जिसमें तंबाकू से बने उत्पाद नाबालिग (18 वर्ष से कम) को बेचना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि तंबाकू उत्पादों को शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में बेचना सख्त मना है। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट, बीडी तथा अन्य धूम्रपान करने पर सरकार द्वारा सख्त पाबंदी लगाई गई है, और जो भी इन स्थानों पर नियमों का उल्लघंन करता दिखाई देगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा सीओटीपीए अधिनियम 2003 की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के चालान काट कर जुर्माना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वह उक्त नियमों का पालन करें।