फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पंद्रह मिनट में एक किमी का सफर तय कर रही निजी बसें

विज्ञापन
- फोटो : डेमो
विज्ञापन
हमीरपुर। क्षेत्रीय परिवहन विभाग को जिला मुख्यालय हमीरपुर में चलने वाली निजी बसों के विरुद्ध सरकार के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया है कि निजी बसें बस अड्डे से निकलने के बाद 1 किलोमीटर तक का सफर लगभग 10 से 15 मिनट में तय करती हैं। इसके उपरांत इस समय को पूरा करने के लिए निर्धारित गति सीमा से अधिक गति पर चलती हैं।
विज्ञापन

ओवरस्पीड चलने के कारण बस के अनियंत्रित होने पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त बस परिचालक निर्धारित बस किराये से कम किराया लेते हैं और बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाते हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विरेंद्र शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी निजी बस ऑपरेटर निर्धारित समयसारिणी के अनुसार बसों को चलाना सुनिश्चित करें और निर्धारित किराया लें और बस की क्षमता के अनुसार ही सवारियां बसों में बिठाएं। दोषी निजी बस ऑपरेटरों, चालकों एवं परिचालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बाक्स:
स्कूली बसों में सहायक की नियुक्ति करें स्कूल प्रबंधक : आरटीओ
हमीरपुर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विरेंद्र शर्मा ने बताया कि जिला हमीरपुर में चलने वाली स्कूल बसों के खिलाफ सरकार के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है कि इनमें बच्चों को उतारने व चढ़ाने के लिए कोई सहायक नहीं रखे गए हैं। न ही इन बसों के चालक वर्दी पहनते हैं। इसके अतिरिक्त बस चालक क्षमता से अधिक बच्चों को बस में बिठाते हैं और तेज गति से बसों को चलाते हैं। जिससे किसी भी अनहोनी का खतरा बना रहता है। उन्होंने सभी निजी स्कूल प्रबंधकों को आदेश देते हुए कहा है कि वे सभी बसों में सहायक की नियुक्ति सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि बस चालक वर्दी पहनें, निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को न बिठाएं और सभी बसों में स्पीड गवर्नर लगा हो। दोषी निजी स्कूलों और चालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें