हमीरपुर। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को निर्वाचन संबंधी व्यय का लेखा-जोखा परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिला हमीरपुर के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का मतगणना परिणाम 18 दिसंबर, 2017 को घोषित किया जा चुका है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने कहा कि विस चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को 17 जनवरी तक अपना निर्वाचन व्यय लेखा-जोखा जिला निर्वाचन कार्यालय हमीरपुर में जमा करवाना होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अंतर्गत यह अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इसके लिए केंद्रीय निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक 13 जनवरी, 2018 को इस कार्यालय में निर्वाचन संबंधी व्यय के लेखा-जोखा की जांच-पड़ताल करने के लिए पहुंच रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इससे संबंधित एक कार्यशाला का 12 जनवरी, 2018 को हमीर भवन में निर्वाचन प्रत्याशियों तथा उनके निर्वाचन एजेंट्स के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने आग्रह किया है कि सभी 12 जनवरी, 2018 को प्रात: 11 बजे अपने निर्वाचन से संबंधित लेखा-जोखा साथ ही लेकर आएं तथा इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए सहायक निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षकों से जांच-पड़ताल करवा लें।