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Hamirpur (Himachal) News: ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफर की 30 किमी की शर्त नामंजूर

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सुजानपुर (हमीरपुर)। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने ग्रामीण क्षेत्रों में तबादले की 30 किलोमीटर की शर्त को मानने से इंकार किया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शर्मा, महासचिव संजय, कोषाध्यक्ष कृष्णपाल शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप ठाकुर, महालेखाकार राजेश गुप्ता, मुख्य सलाहकार देशराज शर्मा, उपाध्यक्ष नारायण शर्मा, मुख्य संरक्षक राम सिंह राव, सलाहकार बलदेव बुशहरी सहित अन्य ने संयुक्त बयान में प्रदेश सरकार की ओर से स्थानांतरण संबंधी मामलों में तीस किलोमीटर तक के दायरे की अधिसूचना का विरोध किया है।
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तीस किलोमीटर की अधिसूचना के संबंध में तर्क रखा कि अगर शहरी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक वर्ग की बात की जाए तो संभव भी हो सकता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए उनके घर के नजदीक डेढ़ किलोमीटर के दायरे में पाठशाला उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने इस एक्ट के प्रावधानों अनुसार पाठशालाएं उपलब्ध करवाई भी हैं। इन परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में तीस किलोमीटर की शर्त लगाना उचित नहीं है और ज्यादातर प्राथमिक पाठशालाएं 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के दायरे में खुली हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरण की दूरी लगभग 15 किलोमीटर होनी चाहिए। बैठक में निर्णय लिया कि प्रत्येक खंड में एक सहायक खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का पद प्लेसमेंट के आधार पर भी स्वीकृत किया जाए तथा बीआरसीसी और इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी भी सहायक खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को दिया जाए। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से मुख्य शिक्षक पदोन्नति पर वेतन वृद्धि को उचित मानते हुए उन्हें वित्तीय लाभ जारी करने के निर्णय का स्वागत किया तथा हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि उच्च न्यायालय के इस फैसले को उन सभी शिक्षकों के लिए भी लागू किया जाए जिनको मुख्य शिक्षक पदोन्नति पर अभी तक वित्तीय लाभ जारी नहीं किया गया है।
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