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लोगों को छुआछूत अधिनियम की जानकारी दी

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सुजानपुर (हमीरपुर)। पुलिस विभाग से एएसआई राकेश कुमार ने पटलांदर पंचायत के लोगों को छुआछूत अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि समाज में समस्त जातियों के लोगों को किसी भी धार्मिक स्थल, स्कूल, कॉलेज, समारोह या सार्वजनिक स्थान में जाने की स्वतंत्रता है। यदि सवर्ण जाति का कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अशोभनीय व्यवहार करता है तो उसे सजा का प्रावधान है। इन मामलों में सत्र न्यायाधीश से नीचे जमानत नहीं मिलती है तथा अनुसूचित जाति के लोगों को सरकार क्षतिपूर्ति राशि भी देती है।
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राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पटलांदर में बुधवार को उपमंडलाधिकारी शिव देव सिंह की अध्यक्षता में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के प्रचार एवं प्रसार के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें विकास खंड अधिकारी मुनीष सोनी, रवि शर्मा विषयबाद विशेषज्ञ कृषि, राकेश कुमार एएसआई समेत अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समस्त विभागीय अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की योजनाओं के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया। उपमंडलाधिकारी शिवदेव सिंह और बीडीओ सुजानपुर मुनीष सोनी ने जनता को संयम से रहने के लिए प्रेरित किया तथा कहा कि हम सबको सरकार की ओर से बनाए गए कानूनों का सदुपयोग करना चाहिए। तहसील कल्याण अधिकारी राकेश पुरी ने उपस्थित जनसमूह का धन्यवाद किया और आग्रह किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर इन्हें सार्थक करें।
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