बड़सर (हमीरपुर)। श्रम विभाग के अधिकारियों ने मैहरे बाजार में औचक निरीक्षण कर दुकानों और वाणिज्य संस्थानों के लाइसेंस की जांच की। इस दौरान दुकानदारों को दुकानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर न रखने के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इस बोर्ड पर दुकान या संस्थान में 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा काम पर नहीं होने के बारे में लिखना होगा।
इसके साथ दुकानदारों को निर्देश दिए कि जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है वह अपना पंजीकरण करवा लें। इस मौके पर विभाग की योजनाओं और श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। श्रम निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कार्य पर लगाना कानूनी अपराध है। इसमें दोषी को सजा का प्रावधान है। जिलाधीश के साथ बैठक में सभी दुकानों के बाहर बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड पर दुकान में कोई 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कार्य नहीं करता है, ऐसा लिखा होना चाहिए।