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वक्फ संशोधन बिल हितों को प्रभावित करने वाला : बट्ट

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वक्फ संशोधन बिल हितों को प्रभावित करने वाला : बट्ट
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हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन ने जारी किया बयान
संवाद न्यूज एजेंसी
बनीखेत (चंबा)। हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन दिलदार अली बट्ट ने वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समुदाय के हितों को प्रभावित करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी आवश्यकता पड़ी कि वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कानून बदलना पड़ गया। उन्होंने कहा कि इससे सरकार मुस्लिमों के अधिकारों को कम कर रही है। बट्ट ने कहा कि संशोधन से सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। अब सरकार वक्फ की संपत्तियों को तय करेगी। वहीं जमीन अथवा संपत्ति वक्फ की है, इस बात का फैसला लेने की शक्ति भी वक्फ ट्रिब्यूनल के बजाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होगी, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुराने कानून के अनुसार अगर कोई जमीन लंबे समय से वक्फ की ओर से उपयोग की जा रही है तो उसे वक्फ की संपत्ति माना जा सकता था। बेशक उसके दस्तावेज भी न हों लेकिन अब कानून में संशोधन के बाद अगर कोई संपत्ति जिस पर बेशक वक्फ काम कर रहा था, उसको वक्फ की न मान कर संदिग्ध संपत्ति माना जाएगा। संशोधन में यह निर्धारित किया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में अब गैर मुस्लिम को भी सीईओ बनाया जा सकता है जबकि पहले केवल मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ही सीईओ होता था। यह सब मुस्लिम समुदाय के हितों को प्रभावित करने जैसा है। बट्ट ने कहा कि सरकार ने बिल में संशोधन कर वक्फ कानून को मजबूत बनाने के बजाय कमजोर करने का कार्य किया है।
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