चंबा। विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा रमणीक शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के दो दोषियों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.20्र लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामा 8 दिसंबर 2020 का है। इस दौरान पुलिस ने भरमौर-पठानकोट हाईवे पर तुन्नुहट्टी चेक पोस्ट पर दोनों आरोपियों 1.269 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान रशीद खान निवासी गांव फंगडोटा डाकघर चरोड़ी, चुराह और आरिफ खान निवासी सरोथा, चरोड़ी के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्जकर मामले की जांच की। जांच के उपरांत पुलिस ने चालान बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में मामले से संबंधित 17 गवाहों को पेश किया गया। इसके तहत बुधवार को विशेष न्यायाधीश-द्वितीय चंबा की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।