चंबा। मतगणना वाले दिन सरोल संपर्क मार्ग पर सुबह 6:00 बजे के बाद वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मतगणना केंद्र के बाहर लोगों की भीड़ भी नहीं जुट पाएगी। इसको लेकर जिला दंडाधिकारी डीसी राणा ने धारा 144 सीआरपीसी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि आठ दिसंबर को मतगणना वाले दिन राजकीय सहस्राब्दी मिलेनियम बहुतकनीकी संस्थान सरोल के संपर्क मार्ग से बहुतकनीकी संस्थान तक वाहनों की आवाजाही को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक मतगणना केंद्र परिसर की 100 मीटर की परिधि के भीतर लोगों के इकट्ठा होने पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि विधानसभा निर्वाचन -2022 के तहत आठ दिसंबर को पांचों विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का कार्य राजकीय सहस्राब्दी बहुतकनीकी संस्थान सरोल में किया जाएगा। चुनाव परिणाम घोषित होने की अपेक्षा के लिए भारी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से वाहनों के परिचालन और कानून एवं व्यवस्था में समस्या पैदा हो सकती है।
किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना करने के उद्देश्य से राजकीय सहस्राब्दी मिलेनियम बहुतकनीकी संस्थान सरोल के संपर्क मार्ग से बहुतकनीकी संस्थान तक सुबह 6:00 बजे से लेकर मतगणना समाप्ति तक वाहनों की आवाजाही को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपातकालीन सेवाओं के वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड सहित कानून व्यवस्था और चुनाव से संबंधित कार्यों में तैनात वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान रहेगा।