बस स्टैंड-सुभाष चौक-गांधी चौक मार्ग से जीएनपीएस स्कूल रोड पर होगा वनवे
नई व्यवस्था लागू से जाम और अव्यवस्था से जूझ रहे लोगों को मिलेगी बड़ी राहत
उपायुक्त ने जारी किए आदेश, 25 अप्रैल से पूरे वर्ष तक प्रभारी रहेंगे सभी नियम
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का नया अनुशासन नजर आएगा। जाम और अव्यवस्था से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन ने बस स्टैंड से गांधी चौक होते हुए जीएनपीएस स्कूल रोड तक यातायात को वनवे में बांध दिया है।
तय समय, तय रूट और सख्त नियमों के साथ लागू यह व्यवस्था न सिर्फ शहर की रफ्तार बदलेगी, बल्कि रोजमर्रा की भाग-दौड़ को भी आसान बनाने का दावा कर रही है। यह सभी नियम 25 अप्रैल से प्रभावी होंगे और पूरे वर्ष लागू रहेंगे।
अब बस स्टैंड-सुभाष चौक-गांधी चौक मार्ग से जीएनपीएस स्कूल रोड पर दो पहिया वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों के लिए एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू होगी। जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। भारी वाहनों, टूरिस्ट और शैक्षणिक टूर बसों के प्रवेश और निकास का समय सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे और शाम 6 से सुबह 7 बजे तक निर्धारित किया है। सुभाष चौक-कोर्ट रोड-पोट्रेइन मार्ग और सुभाष चौक से सभी गाड़ियों के लिए वन वे ट्रैफिक रहेगा। इसमें एंबुलेंस, दो पहिया वाहन, प्रशासनिक गाड़ी और इमरजेंसी में वाहनों को छूट रहेगी। सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वाहन सुबह 8:05 से 8:20 बजे और दोपहर 3:40 से 3:50 के बीच स्कूल से बस स्टैंड के लिए सुभाष चौक के रास्ते जा सकेंगे। गुरु नानक पब्लिक स्कूल के वाहनों को सुबह 8:50 से 9:10 बजे डलहौजी बस स्टैंड से स्कूल मार्ग पर चलने की अनुमति होगी। गर्म सड़क पर दोपहर 3:30 से शाम 5 बजे तक वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी।
बस स्टैंड से सुभाष चौक रोड तक रहेगा नो पार्किंग जोन
उपायुक्त ने कहा कि वाहनों की पार्किंग केवल निर्धारित क्षेत्रों (पीली रेखा से चिह्नित) में ही अनुमत होगी। यह ठंडी सड़क, पोट्रेइन, मालरोड, एमईएस, सुभाष बाउली और जंद्रिघाट रोड के किनारे स्थित हैं। जीपीओ से होटल मोहन पैलेस तक, पंचपुला रोड पर जीपीओ से किंग होटल तक, सीबी रोड पर जीपीओ से सुभाष टेलर तक, ठंडी सड़क पर जीपीओ से अमित गिफ्ट सेंटर और बस स्टैंड से सुभाष चौक रोड तक नो पार्किंग जोन रहेगा। भारी वाहनों को बस स्टैंड से जीपीओ (चर्च बैलून रोड), जीपीओ से धूप घड़ी और ठंडी सड़क पर पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। सड़क पर निर्माण सामग्री डालने (डंप करने) की अनुमति नहीं होगी।