सुभाष कुमार अग्निहोत्री
चंबा। शहर के दायरे में गंदगी फैलाने और सड़क किनारे खोदाई कर अतिक्रमण करने वालों पर नगर परिषद ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। नगर परिषद अब ऐसा करने वालों पर नकेल कसने के साथ जुर्माना भी करेगी। यह जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक होगा।
इससे शहर के दायरे में आने वाले शहरवासियों के साथ आवासीय कॉलोनी, दुकानदार, होटल, कारखाने, रेस्टोरेंट प्रबंधक और सड़क किनारे खोदाई कर अतिक्रमण करने और गंदगी फैलाने वाले नपेंगे। नगर परिषद के बार-बार आगाह करने के बाद भी कई लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे में अब शहर के 11 वार्डों के दायरे में गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।
नगर निगम के डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रीकरण और निष्तांतरण अधिनियम 2018 के सेक्शन 2017 के तहत नगर परिषद ने जुर्माना निर्धारित कर दिया है। गंदगी फैलाने की शिकायत मिलने पर पहले नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद भी नहीं मानने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
खुले में शौच करने पर 500, कचरा फेंकने पर 1000 रुपये जुर्माना
आवासीय कॉलोनी में शौच के लिए 500 रुपये, दुकानदारों की ओर से खुले में कचरा फेंकने पर 1000 रुपये, रेस्टोरेंट संचालक की ओर से खुले में शौच या कूड़ा फेंकने पर 2000 रुपये, होटल प्रबंधकों की ओर से खुले में शौच या कूड़ा फेंकने पर 2000 रुपये, कारखानों को 5000, स्ट्रीट वेंडर की ओर से कचरा फेंकने पर 250 रुपये और खुले में शौच या पेशाब करने पर 2000 रुपये जुर्माना किया जाएगा।
प्रतिबंधित क्षेत्र में गंदगी फैलाई तो कटेगी 5000 की पर्ची
सड़क किनारे या खुले, सार्वजनिक स्थानों के किनारे गंदगी फैलाने या वाहनों के पीछे शौच करने वालों पर 2000 रुपये, घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी प्रतिबंधित क्षेत्र में करने पर 2000 रुपये, प्रतिबंधित क्षेत्र में सीवरेज की गंदगी फेंकने पर 5000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसी तरह सड़क किनारे मोटर, बाइकों की रिपेयर करने वाले मेकेनिकों के गंदगी फैलाने वालों पर 1000 रुपये, मीट मार्केट या दुकानें चलाने वालों की ओर से गंदगी फैलाने पर 2000, सड़क किनारे पालतू कुत्तों और मवेशियों की गंदगी खुले में फेंकने पर 1000 रुपये जुर्माना होगा।
मेरिज हाल, मेला मैदान में गंदगी फैलाने पर 5000 का चालान होगा
मेरिज हॉल, सामुदायिक भवनों, प्रदर्शनी हॉल, मेला मैदान के बाहर गंदगी फैलाने पर 5000 रुपये, ढाबा संचालकों के खुले में कूड़ा फेंकने पर 1000 रुपये, सड़क किनारे फ्रूट, सब्जियाें की रेहड़ियां लगा कर गंदगी फैलाने पर 250 रुपये जुर्माना होगा। नाई के खुले में बाल फेंकने पर 250 रुपये, सड़क किनारे, सार्वजनिक स्थलों या दुकानों के बाहर कंस्ट्रक्शन के बाद मलबा फेंकने पर 5000 रुपये जुर्माना होगा। निजी नर्सिंग होम, अस्पताल, क्लीनिकों से निकलने वाले बेस्ट को सड़क किनारे या खुले में रखने पर 5000, घरों, दुकानों, रेस्टोरेंट होटल, कारखाने, वेंडरों की ओर से कूड़ा अलग-अलग कर न देने पर 250 से 3000 रुपये का जुर्माना होगा।
नगर परिषद चंबा के कार्यवाहक कार्यकारी अधिकारी जगदीश चंद ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार शहर के दायरे में गंदगी फैलाने वालों के लिए सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम समेत सभी के लिए जुर्माने की दरों को नगर निगम के अधिनियम के तहत लागू किया गया है।